देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के नये-नये अवसर उपलब्ध करवाने तथा विभिन्न वर्गो एवं क्षेत्रों की आवश्यकताओं को घ्यान में रखते हुए सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार ने क्र्रेडिट लिंक्ड योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008 से प्रारम्भ किया गया। वंचित वर्ग के सम्पूर्ण विकास के लिए उत्पादन सैक्टर हेतु अधिकतम 25 लाख तक एवं व्यापार/सेवा सैक्टर के लिए अधिकतम 10 लाख तक बैंक वित्त का प्राविधान तथा रू0 10 लाख से अधिक के उत्पादन सैक्टर तथा रू0 5 लाख से अधिक की व्यापार /सेवा सैक्टर के लाभार्थियों के लिये न्यूनतम शैक्षाणिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अनिवार्य। शहरी क्षेत्रों में सामान्य वर्ग लिये 15 प्रतिशत् तथा आरक्षित वर्ग के लिये 25 प्रतिशत् तथा ग्रामीण क्षेत्रो में सामान्य वर्ग के लिये 25 प्रतिशत् तथा आरक्षित वर्ग के लिये मार्जिन मनी 35 प्रतिशत् कुल परियोजना लागत का अनुदान का प्राविधान है।
पात्रता - योजना अन्तर्गत पात्रता का विवरण निम्नवत् है -
- आयु 18 से 45 वर्ष।
- उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी।
- शिक्षित बेरोजगार नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गई हो अथवा
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पौलिटैक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थी अथवा
- स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली महिलाऐ अथवा
- यवसायिक शिक्षा (10+2) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
- परियोजना की ग्रामीण क्षेत्र में स्थापना।
- परियोजना में मांस, नशीली सामग्री, खादी, पौली, पशुपालन, बागवानी अथवा पर्यावरण को नुकसान पहुॅचाने वाले उद्योग सम्मिलित नहीं होने चाहिए।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज -
- पासपोर्ट फोटो।
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
- फोटो पहचान पत्र।
- पता पहचान पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
- ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र। (निर्धारित प्रारूप पर)
- बैंक शाखा का सहमति पत्र।
- शैक्षिक/प्राविधिक प्रमाण पत्र।
- रू0 20/- के गैर-न्यायिक टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।
आवेदन की प्रक्रिया - ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक उद्यमी रूचि एवं कौशल पात्रता के आधार पर परियोजना अन्तर्गत आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर भरकर सम्बन्धित जिले के जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा कर सकते है।
लाभार्थी का चयन - जिला मजिस्ट्रेट/जिला आयुक्त/क्लेक्टर की अध् यक्षता में गठित जिला कार्यदल समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। समिति द्वारा परियोजना की समीक्षा/चयन कार्यवाही कर पात्र पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित बैंक शाखा को स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया जाता है।
जनपदवार अधिकारियों का विवरण एवं सम्पर्क निम्नानुसार है -
क्र0म0 |
जनपद का नाम |
दूरभाष संख्या |
1 |
जिला ग्रामोद्योग कार्यालय नैनीताल |
05946-280247 |
2 |
जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पौडी गढ़वाल |
01368-222281 |
3 |
जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पिथौरागढ़ |
05964-224170 |
4 |
जिला ग्रामोद्योग कार्यालय नई टिहरी |
01376-234092 |
5 |
जिला ग्रामोद्योग कार्यालय देहरादून |
0135-2520734 |
6 |
जिला ग्रामोद्योग कार्यालय चम्पावत |
05965-230898 |
7 |
जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अल्मोड़ा |
05962-232306 |
8 |
जिला ग्रामोद्योग कार्यालय उत्तरकाशी |
01374-222401 |
9 |
जिला ग्रामोद्योग कार्यालय उधमसिह नगर |
05944-250262 |
10 |
जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रूद्रप्रयाग |
01364-233097 |
11 |
जिला ग्रामोद्योग कार्यालय चमोली |
01372-252286 |
12 |
जला ग्रामोद्योग कार्यालय हरिद्वार |
01334-239346 |
13 |
जिला ग्रामोद्योग कार्यालय बागेश्वर |
05963-221454 |